Magel Tyala Solar Yojana Maharashtra: अब किसानों को मिलेगा फ्री सोलर पैनल कृषि पंप

Magel Tyala Solar Yojana : मैगेल त्याला सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना उन किसानों की मदद करती है जिनके पास सिंचाई के लिए पानी तो है लेकिन पंप चलाने के लिए बिजली नहीं है।

ये सौर पंप दिन में सूरज की रोशनी का उपयोग करके काम करते हैं, इसलिए किसानों को नियमित बिजली पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। Magel Tyala Solar Yojana 2024 | मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना pdf इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खेती में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है और डीजल और पारंपरिक बिजली की आवश्यकता को कम करने में सहायता करती है।

Magel Tyala Solar Yojana

महाराष्ट्र सरकार द्वारा Magel Tyala Solar Yojana शुरू करने की पहल की गई है इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए स्थाई और सौर ऊर्जा से सिंचाई समाधान प्रदान करना है। यह योजना किसानों को न्यूनतम अग्रिम लागत के साथ और₹100 पैनल और कृषि पंप स्थापित करने की अनुमति देती है।

सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए कुल लागत का 10% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसानों के लिए पांच प्रतिशत शेष लागत केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी द्वारा बहन की जाती है इस योजना में 5 वर्ष की मरम्मत की गारंटी और बीमा शामिल है। यह बिजली के बिलों को खत्म करता है और सिंचाई के लिए विश्वास नहीं दिन के समय बिजली सुनिश्चित करता है जिसको कुओं और बोरवेल जैसे जल स्रोतों तक पहुंच रखने वालों को लाभ होता है।

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योजना का नाम  Magel Tyala Solar Yojana
आरंभ की गईमहाराष्ट्र सरकार द्वारा  
विभाग  महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
लाभार्थी  राज्य के किसान
उद्देश्यटिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सिंचाई लागत कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को समर्थन देना।  
लाभसिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना, जिससे बिजली बिल और लोड शेडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी।  
राज्य  महाराष्ट्र
वर्ष  2024
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index.php
  • महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मैगेल त्याला सौर ऊर्जा योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देना है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो।
  • इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराकर किसानों के लिए बिजली की लागत कम करना है, जिससे बिजली बिल और लोड शेडिंग की चिंता खत्म हो।
  • Magel Tyala Solar Yojana का उद्देश्य फसल की पैदावार और खेती की दक्षता में सुधार के लिए सिंचाई के लिए दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना है।
  • इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण सरकारी सब्सिडी के साथ किफायती सौर पंप सिस्टम उपलब्ध करना है, जिससे वह व्यापक श्रेणी के किसानों के लिए सुलभ हो सकें।
  • Magel Tyala Solar Yojana का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर प्रौद्योगिकी को अपने को प्रोत्साहित करना है जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है।

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महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन चरणों में 1,00,000 सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

  • पहला चरण; 25000 पंप
  • दूसरा चरण: 50000 पंप
  • तीसरा चरण: 25000
  • यह योजना सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराकर सिंचाई लागत को काफी कम करती है, जिससे बिजली का बिल खत्म हो जाता है।
  • सिंचाई सुविधाओं को एक स्वतंत्र और टिकाऊ योजना के रूप में उपलब्ध कराना।
  • सामान्य श्रेणी के किसानों को पंप की लागत का 10% और पिछड़े वर्ग के किसानों को केवल 5% प्रतिशत देना होगा।
  • सब्सिडी के साथ पर्याप्त वित्तीय सहायता, जिसमें अधिकांश लागत शामिल है, जिसमें किसानों से केवल एक छोटा सा योगदान चाहिए।
  • Magel Tyala Solar Yojana अक्षय और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है जिससे पारंपरिक और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।
  • यह सिंचाई दक्षता में सुधार करती है जिसे बेहतर फसल पैदावार और समृद्ध कृषि उत्पादकता हो सकती है।
  • इसमें 5 वर्ष की मरम्मत की गारंटी और बीमा शामिल है जो किसानों को स्थायित्व और मन की शांति प्रदान करता है।
  • Magel Tyala Solar Yojana से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ प्राप्त होगा इसमें वह किसान भी शामिल हैं जिन्हें पहले इसी तरह की योजनाओं से सहायता नहीं मिली हैं।
  • यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को काम करता है।
  • यह किसानों को विद्युत ग्रिड से स्वतंत्र रूप से सिंचाई प्रणाली संचालित करने में सक्षम बनाता है।
  • यह कुओं बोरवेल और खेत के तालाबों सहित विभिन्न जल स्रोतों के लिए उपयुक्त है।

Ladki Bahin Yojana Online Apply Link, Login Maharashtra @https //ladakibahin.maharashtra.gov.in

  • आवेदक को महाराष्ट्र का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व या संचालन होना चाहिए।
  • व्यक्तिगत या सामुदायिक कृषि तालाब, कुएं, बोरवेल या बारहमासी नदियों/धाराओं के आसपास के जल स्रोतों तक पहुंचा आवश्यक है।
  • पंप क्षमता
  • 2.5 एकड़ तक: 3: एचपी सोलर पंप के लिए पात्र।
  • 2.51से 5 एकड़: एचपी सोलर पंप के लिए पात्र।
  • 5 से अधिक: 7.5 एचपी सोलर पंप के लिए पात्र।
  • ऐसे किसान जो अटल और सौर कृषी पंप योजना-1, अटल कर कृषि पंप योजना-2 यह मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, वे पात्र हैं।
  • योजना में जलाशय या जल संरक्षण कार्य शामिल नहीं है।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • सबसे पहले आपको Magel Tyala Solar Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
Homepage
  • इस होम पेज पर आपको “Beneficiary Service” के अंदर “Apply” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
Magel Tyala Solar Yojana
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आप अपनी पात्रता के अनुसार उपभोक्ता प्रकार का चयन करें।
  • अब आपके सामने स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण जैसे-नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इस होम पेज पर आपको “Beneficiary Service” के अंदर “Application Current Service” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • इस पेज में आपको “Beneficiary ID” दर्ज करनी होगी और सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
Magel Tyala Solar Yojana
  • अब आपके सामने स्क्रीन मैगेल त्याला सौर ऊर्जा योजना की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

मैगेल त्याला सौर ऊर्जा योजना क्या है?

यह महाराष्ट्र सरकार की एक पल है जो किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली प्रदान करती है जिसका उद्देश्य सिंचाई लागत को कम करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।

मुझे सोलर पंप के लिए कितना भुगतान करना होगा?

सामान्य श्रेणी के किसानों को पंप की लागत का 10% भुगतान करना होगा। एससी/एसटी किसानों को केवल 5% भुगतान करना होगा। शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।

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